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जयपुर, 23 नवंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को निर्देश दिए हैं कि वह दो सौ फीट बाईपास से लेकर क्वींस रोड तिराहे तक सिरसी रोड के दोनों तरफ आने वाले सभी तरह के अतिक्रमणों को दो माह में हटाए। वहीं अदालत ने 20 जनवरी को जेडीए सचिव को तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ पेश होने के आदेश दिए हैं। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश विजय कुमार बोयत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि जेडीए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने से पहले संबंधित संपत्ति के मालिक या किराएदार को सात दिन का नोटिस देगा। वहीं यदि संबंधित व्यक्ति की ओर से कोई आपत्ति आती है तो उसका सात दिन में निस्तारण किया जाए। अदालत ने कहा कि इस अवधि के बाद रोड से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए और दो माह में यह सुनिश्चित किया जाए कि रोड की तय चौड़ाई की सीमा में किसी तरह का अतिक्रमण मौजूद नहीं रहे।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एसएन बोहरा ने कहा कि अदालत ने जेडीए को 5 दिसंबर 2022 को इस रोड पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन जेडीए की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसके जवाब में जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि जेडीए की ओर से सर्वे कर अतिक्रमणों को चिन्हित किया है। जेडीए को पीटी सर्वे में सडक़ के दोनों और कुल 274 अतिक्रमण मिले हैं। इसके अलावा दोनों तरफ कुल 17 कॉलोनियों में से 14 कॉलोनी नियमित और 3 अनियमित हैं। वहीं जेडीए के रिकॉर्ड के अनुसार बाइपास से लेकर खातीपुरा तिराहे तक स्थित सिरसी रोड की चौडाई 48 मीटर है और यहां से क्वींस रोड तक रोड 30 मीटर चौडी है। ऐसे में सडक़ की तय चौड़ाई की सीमा में आने वाले अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। खंडपीठ ने जेडीए का पक्ष जानने के बाद कहा कि सडक़ की चौड़ाई को लेकर कोई विवाद नहीं है। इसलिए जेडीए दो महीने में अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई अमल में लाए और इसकी पालना रिपोर्ट भी पेश करें।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक