Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
- आमजन अपने सुझाव-आपत्ति पोर्टल पर 30 दिनों के भीतर यानी 20 दिसंबर, 2024 तक दे सकता है
गांधीनगर, 20 नवंबर (हि.स.)। राज्य में नई जंत्री दरों को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने आमजन से सुझाव और आपत्तियां मांगी है। सरकार ने इस संबंध में अपने पाेर्टल पर ऑनलाइन सुझाव और आपत्तियां दर्ज करने का अवसर दिया है। इसके तहत लाेग 20 दिसंबर तक अपने सुझाव ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे।
राज्य में स्टाम्प अधिनियम-1958 की धारा-32(क) को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संपूर्ण राज्य की जमीनों या अचल संपत्तियों का बाजार मूल्य तय करने के लिए गाइडलाइन वेल्यू (जंत्री) निर्धारित की जाती है।
उल्लेखनीय है कि राज्य में होने वाले तेज विकास तथा औद्योगिक, शहरी और ग्रामीण विकास के साथ ही आर्थिक गतिविधियों के चलते बदलती परिस्थितियों और विकास को अविरत गति देने के उद्देश्य से नई जंत्री 15 अप्रैल, 2023 से लागू है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के समक्ष किसानों द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर उचित मुआवजा नहीं मिलने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन और विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं की मांग पर उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ऐसे अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए व्यापक जनहित में जमीन के मूल्य का सरलीकरण और तर्कसंगतिकरण (रेशनलाइजेशन) कर, वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर वास्तविक मूल्यों को दर्शाने वाली जंत्री तैयार करने के दिशा-निर्देश दिए थे। इस संदर्भ में वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में लेकर मुख्य रूप से अप्रैल-2023 से लेकर नवंबर-2023 तक चरणबद्ध रूप से फील्ड सर्वेक्षण का काम किया गया था। जमीन की विकास क्षमता पर प्रभावकारी अनुषांगिक वर्तमान कारकों को वैज्ञानिक ढंग से अपनाकर राज्य के शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र की विकास क्षमता के आधार पर कुल 23,846 वैल्यू जोन और ग्रामीण क्षेत्र में 17,131 गांवों का फील्ड सर्वेक्षण किया गया था।
फील्ड सर्वे के लिए जिलावार तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ की टीम बनाकर और उन्हें गहन प्रशिक्षण देकर, सर्वे और जमीन का वास्तविक मूल्य कैप्चर करने के कारकों से अवगत कराया गया था। इतना ही नहीं, स्थानीय स्तर पर पूछताछ कर जमीन की मौजूदा दरों के बारे में जानकारी हासिल की गई और ऐसे डेटा की तहसील और जिला स्तर पर बारीकी से जांच की गई। अनुषांगिक कारकों का सापेक्ष योग्य पृथक्करण कर और आवश्यक बदलाव करने के बाद प्राप्त मूल्यों को ध्यान में लेकर ‘शहरी क्षेत्र’ और ‘ग्रामीण क्षेत्र’ के लिए जिलावार अलग-अलग हिस्से में विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्राप्त मूल्यों से तैयार की गई ड्राफ्ट जंत्री और मार्गदर्शिका 20 नवंबर, 2024 को आपत्ति और सुझावों के लिए जारी की गई है। यह ड्राफ्ट जंत्री (दरों का वार्षिक विवरण)-2024 और मार्गदर्शिका आम जनता के निरीक्षण के लिए वेबसाइट- https://garvi.gujarat.gov.in तथा संबंधित उप कलेक्टर (स्टाम्प ड्यूटी) के कार्यालय पर उपलब्ध रहेगी। इस पोर्टल पर 30 दिनों के भीतर यानी 20 दिसंबर, 2024 तक आपत्ति या सुझाव ऑनलाइन दर्ज कराए जा सकते हैं। जिला स्तर पर प्राप्त ऐसे अभ्यावेदनों तथा आपत्तियों एवं सुझावों की जांच संबंधित कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। इसे उचित अभिप्राय के साथ विचार के लिए सक्षम स्तर पर भेजेगी। प्राप्त आपत्तियों और सुझावों को ध्यान में लेकर जंत्री (दरों का वार्षिक विवरण) को अंतिम स्वरूप देकर राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / बिनोद पाण्डेय