चेक बाउंस के दोषी की सजा बरकरार 
रांची, 16 नवम्बर (हि. स.)। प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की कोर्ट ने शनिवार को चेक बाउंस के तीन अलग-अलग मामलों में सजायाफ्ता डोरंडा निवासी बिल्डर क्रिस्टोफर बा की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली क्रिस्टोफर
फ़ाइल फ़ोटो कोर्ट


रांची, 16 नवम्बर (हि. स.)। प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की कोर्ट ने शनिवार को चेक बाउंस के तीन अलग-अलग मामलों में सजायाफ्ता डोरंडा निवासी बिल्डर क्रिस्टोफर बा की सजा को बरकरार रखा है।

अदालत ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली क्रिस्टोफर की अपीलकर्ता खारिज करते हुए सजा बरकरार रखी है। क्रिस्टोफर बा को सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडे की अदालत ने सितंबर महीने में 15-15 लाख रुपये के तीन चेक बाउंस के मुकदमे में दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। इसके साथ अदालत ने दोषी पर तीनों केस में 15-15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इस सजा को क्रिस्टोफर ने न्यायायुक्त की अदालत में चुनौती दी थी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे