ओडिशा में महिला पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने वाले भाजपा विधायक को अग्रिम जमानत नहीं 
नई दिल्ली, 14 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में महिला पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने वाले भाजपा विधायक जयनारायण मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस हृषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में ओडिशा सरकार के नरम रुख अपना
सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली, 14 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में महिला पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने वाले भाजपा विधायक जयनारायण मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस हृषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में ओडिशा सरकार के नरम रुख अपनाने पर कहा कि सरकार बदलने से किसी अधिकारी की वर्दी का रंग नहीं बदलता है।

कोर्ट ने कहा कि जो लोग नेतृत्व करते हैं, उन्हें अपना व्यवहार अनुकरणीय बनाना चाहिए। सुनवाई के दौरान ओडिशा सरकार की ओर से पेश वकील समापिका बिस्वाल ने कहा कि कोर्ट मिश्रा से केवल जांच में सहयोग करने के लिए कह सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप आरोपित को रियायत देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पहले दायर जवाब हलफनामे को देखा, जब बीजू जनता दल सरकार में थी। पहले के दायर हलफनामे में भाजपा नेता के पिछले इतिहास का विवरण देकर अग्रिम जमानत देने का विरोध किया गया था।

यह मामला 2022 में संबलपुर कलेक्ट्रेट में एक प्रदर्शन के दौरान का है, जब जयनारायण मिश्रा ने एक महिला पुलिस अफसर को थप्पड़ मार दिया था। इस मामले में ओडिशा हाई कोर्ट ने 16 नवंबर, 2023 को जयनारायण मिश्रा की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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