गैंगस्टर के दोषी को ढाई वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, 14 नवम्बर (हि.स.)। न्यायालय ने गुरुवार को गैंगस्टर के एक दोषी को ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना उत्तर पुलिस ने 21 सितम्बर 2010 को जान मोहम्मद उर्फ चीना प
प्रतीकात्मक


फिरोजाबाद, 14 नवम्बर (हि.स.)। न्यायालय ने गुरुवार को गैंगस्टर के एक दोषी को ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना उत्तर पुलिस ने 21 सितम्बर 2010 को जान मोहम्मद उर्फ चीना पुत्र नत्थू बंजारा निवासी भीखनपुर के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने 23 जून 2011 को उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट संख्या 9 अर्चना गुप्ता की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने बताया कि जान मोहम्मद ने न्यायालय में अपना जुर्म कबूल कर लिया। न्यायालय ने उसे दोषी माना। उसे न्यायालय ने 2 वर्ष 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़