कानपुर: प्राण घातक हमला मामले के आरोपित को सात वर्ष की सजा
कानपुर, 13 नवम्बर (हि.स.)। बिधनू थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से बुधवार को जानलेवा हमला मामले के आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर वारदात के तीन वर्ष बाद एडीजे 27 कोर्ट कानपुर ने सात साल की कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित क
कानपुर: प्राण घातक हमला मामले के आरोपित को हुई सात वर्ष की सजा का  प्रतीकात्मक छाया चित्र


कानपुर, 13 नवम्बर (हि.स.)। बिधनू थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से बुधवार को जानलेवा हमला मामले के आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर वारदात के तीन वर्ष बाद एडीजे 27 कोर्ट कानपुर ने सात साल की कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त दक्षिण अंकिता शर्मा ने दी।

उन्होंने बताया कि सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव निवासी शिशु पासी पुत्र रमाशंकर वर्मा के खिलाफ बिधनू थाने में वर्ष 2017 में हथियार से लैस होकर घुसा और मारपीट कर घायल कर दिया और पीड़ित को मरणासन्न की हालत में छोड़कर फरार हो जाने का मुकदमा जानलेवा हमला समेत विभिन्न धाराओं में पंजीकृत किया गया था।

पुलिस आयुक्त के निर्देश पर ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले की पैरवी बिधनू थाने के अपर ​जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध दिनेश कुमार सिंह, बिधनू थाने के प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र प्रताप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर महिला सिपाही प्रीती शर्मा, पैरोकार आलोक प्रताप सिंह की बेहतर पैरवी की वजह से मामले के आरोपित शिशु पासी के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। इसके बाद एडीजे 27 कोर्ट के न्यायाधीश ने बुधवार को 7 वर्ष का कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल