फिरोजाबाद, 25 फ़रवरी (हि.स.)। मादक पदार्थ के एक आराेपी को कोर्ट ने मंगलवार को दोषी पाते हुए उसे 20 माह के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड लगाया है।
थाना दक्षिण के एसआई राजीव कुमार ने पुलिस टीम के साथ 29 जून 2019 को अभियुक्त विनोद पुत्र खुशीरा
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