फिरोजाबाद, 24 फ़रवरी (हि.स.)। लूट के एक दोषी को कोर्ट ने सोमवार को तीन मामलों में दोषी पाया है। कोर्ट ने उसे 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड लगाया है।
थाना फरिहा क्षेत्र के नगला भोला निवासी राजू पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध थाना टूंडला
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