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नारनाैल, 22 फ़रवरी (हि.स.)। जिलाधीश डॉ विवेक भारती ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिला में शादी समारोह व अन्य उत्सव में किसी भी प्रकार के हथियार से फायर करने, तय मानकों से ऊंची आवाज में डीजे बजाने तथा रात्री 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया है। शनिवार को जारी उपरोक्त आदेशो की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह बीएनएस 2023 की धारा 223 के तहत दण्ड का भागी होगा।
जिलाधीश डॉ विवेक भारती ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 27 फरवरी से 29 मार्च तक सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी की शैक्षिक मुक्त विद्यालय की वार्षिक व रि-अपीयर परीक्षाएं एवं डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की होने वाली रि.अपीयर परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए जिला में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू की है।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि जिले में बनाए गए सभी परीक्षा केन्द्रों के आसपास 28 फरवरी से 29 मार्च तक परीक्षा के दौरान 200 मीटर की परिधी में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने व (सिख समुदाय द्वारा रखी जाने वाले धार्मिक कृपान को छोड़कर) घातक हथियारों जैसे शस्त्र तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू साईकिल चेन और अन्य वस्तुएं जिन्हें घातक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकने वाला हो को लेकर चलने पर व परीक्षा की तिथि वाले दिन परीक्षा केन्द्र के आसपास 200 मीटर की परिधी में परीक्षा अवधि के दौरान फोटोस्टेट के व्यवसाय पर प्रतिबन्ध रहेगा। यह आदेश पुलिस विभाग व अन्य सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर हैं उनके ऊपर लागू नहीं होगा। उपरोक्त आदेशो की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह बीएनएस 2023 की धारा 223 के तहत दण्ड का भागी होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला