अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों पर जागरुकता शिविर आयोजित
हमीरपुर, 22 फ़रवरी (हि.स.)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शनिवार को ग्राम पंचायत पट्टा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया।
कार्यक्रम


हमीरपुर, 22 फ़रवरी (हि.स.)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शनिवार को ग्राम पंचायत पट्टा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत प्रधान गीता देवी ने की, जिसमें लोगों को अधिनियम के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं।

तहसील कल्याण अधिकारी बलदेव सिंह चंदेल ने बताया कि एससी और एसटी वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस अधिनियम में कड़े प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को किसी भी धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, समारोह या सार्वजनिक स्थानों पर जाने की पूरी स्वतंत्रता है, और यदि कोई व्यक्ति अशोभनीय या भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है, तो इसके दोषी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है।

चंदेल ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया। उन्होंने पात्र लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की और नशे की समस्या को समाप्त करने के लिए सभी से सहयोग की बात कही।

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हिन्दुस्थान समाचार / विशाल राणा