Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
पलामू, 21 फ़रवरी (हि.स.)। पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित रामेश्वर सिंह को
दोषी पाते हुए 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
इस संबंध में छतरपुर के बिषयपुर के राजनारायण सिंह (बदला नाम) ने छतरपुर थाना में रामेश्वर सिंह के विरुद्ध कांड संख्या 50/2022 दिनांक 26.5.2022 को भारतीय दंड विधान की धारा 376, 323, 504, 506 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के अंतर्गत नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
आरोप था कि 23 मई 2022 की शाम पीड़िता अपने गांव में शादी में शामिल होने गई थी। शादी की बारात देखकर पीड़िता लघुशंका करने गई। उसी समय आरोपित ने पीड़िता को पकड़कर उसका मुंह बंद कर दिया और ज़बरदस्ती हरहरवा पहाड़ स्थित जंगल की तरफ ले गया। पीड़िता को तीन दिनों तक जंगल मे रखा तथा उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के तीन दिन बाद पीड़िता किसी तरह आरोपित के चंगुल से निकल कर भागी एवं घर आकर घटना के सम्बंध में अपने माता पिता को बताई।
पीड़िता अपने माता पिता के साथ थाना जा रही थी तो आरोपित के भाई ने उसका रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की थी। घटना के समय पीड़ित की उम्र 14 वर्ष थी।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / दिलीप कुमार