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जयपुर, 21 फ़रवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती-2023 की चयन सूची जारी करने पर लगी अपनी रोक को हटा लिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता के लिए पद सुरक्षित रखने को कहा है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश दीपू श्री की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अदालत ने 11 दिसंबर, 2023 को भर्ती की अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी थी। इसके चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो गई है। ऐसे में इससे रोक हटाई जाए। इस पर अदालत ने चयन सूची जारी करने पर लगी रोक को हटाते हुए याचिकाकर्ता के लिए पद रिक्त रखने को कहा है।
याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 16 नवंबर, 2022 को भर्ती विज्ञापन जारी कर फार्मासिस्ट ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इसके नियमों व नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थियों के चयन का आधार उनकी शैक्षणिक, प्रोफेशनल योग्यता के अंकों व अनुभव के अंकों को जोडकर बनने वाली मेरिट के अनुसार किया जाना था। इस बीच 5 मई 2023 को नया भर्ती विज्ञापन जारी कर कहा कि अभ्यर्थियों का चयन प्रोफेशनल योग्यता व उनके अनुभव के अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि भर्ती विज्ञापन सेवा नियमों के निर्धारित चयन प्रक्रिया के विपरीत नहीं हो सकता। जब चयन नियमों में सीनियर सेकेंडरी एवं प्रोफेशनल योग्यता व अनुभव के अंकों के आधार पर मेरिट बनाने का नियम है तो भर्ती विज्ञापन में भी इस नियम के पालन में ही योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जानी चाहिए। इससे पहले के भर्ती विज्ञापन में भी मेरिट लिस्ट सीनियर सेकेंडरी व प्रोफेशनल योग्यता के अंकों को जोडकर बनाने का प्रावधान किया गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 11 दिसंबर, 2023 को चयन सूची जारी करने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया था।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक