स्वच्छताकर्मियों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश, आठ घंटे की कार्यावधि निर्धारित
श्रम विभाग में होगा पंजीयन, योजनाओं का मिलेगा लाभ
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राज्य शासन ने नगरीय निकायों को जारी किए नए दिशा-निर्देश

रायपुर, 21 फरवरी (हि.स.)। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के लिए राहत का पिटारा खोला है।

राज्य शासन द्वारा उनके लिए आठ घंटे की कार्यावधि निर्धारित करने के साथ ही साप्ताहिक अवकाश और महीने में एक दिन का सवैतनिक आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के संबंध में नए दिशा-निर्देश सभी नगरीय निकायों को जारी किए हैं। साथ ही सभी स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का श्रम विभाग में पंजीयन कराकर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं।

परिपत्र में कहा गया है कि मिशन क्लीन सिटी अंतर्गत नियोजित मानव बल का कार्य डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एवं निपटान की कार्रवाई करना है। किंतु कुछ निकायों द्वारा इनसे स्ट्रीट स्वीपिंग, नाली सफाई एवं अन्य प्रकृति के कार्य कराए जा रहे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को निर्देशित किया है कि, मिशन क्लीन सिटी अंतर्गत नियोजित स्वच्छता दीदी व सफाई मित्रों से योजना के दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रकृति के कार्य कराए जाने पर पूर्णतः प्रतिषेध होगा। निर्देशों के उल्लंघन पर जिम्मेदारी का निर्धारण कर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नगरीय प्रशासन विभाग ने मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत नियोजित सभी मानव बल का मासिक स्वास्थ्य परीक्षण मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट में अनिवार्यतः कराया जाना सुनिश्चित करने को कहा है। प्रत्येक तीन माह में सभी सदस्यों का ब्लड टेस्ट, थॉयरॉइड टेस्ट, बीपी व शुगर टेस्ट, यूरीन टेस्ट, यूरीन कल्चर, यूरिक एसिड, एल्यूमिन टेस्ट, एलडीएच टेस्ट, टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, वीएचडीएल टेस्ट एवं टीएचएस टेस्ट भी कराया जाएगा। इसके लिए जिला मुख्यालय के निकाय जिले के अन्य निकायों से समन्वय कर कैम्प प्लान तैयार कर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

राज्य शासन ने स्वच्छता दीदियों व सफाई मित्रों के हितों को ध्यान रखते हुए माह में एक दिन का सवैतनिक आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है। हर एसएलआरएम माहवार प्रत्येक सदस्य के अवकाश का लेखा-जोखा संधारित करते हुए रजिस्टर में इंद्राज करेंगे तथा कटौती की गई राशि से ही वर्ष में एक बार राशि उपलब्धता के आधार पर बोनस राशि यथासंभव प्रदान की जाएगी या प्रत्येक सेंटर से उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक सदस्य को विशेष दिवस पर इस राशि से सम्मान स्वरूप राशि या पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

राज्य शासन ने मिशन क्लीन सिटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार मणिकंचन केन्द्रों में सफाई मित्रों को सेहत की सुरक्षा और काम में सहूलियत के लिए विभिन्न सामग्रियां निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सफाई मित्रों को हर वर्ष पहचान पत्र, पुरूषों की वर्दी के लिए हरे रंग की दो टी-शर्ट, महिलाओं की वर्दी के लिए दो साड़ियां, दो एपेरन और एक रेनकोट प्रदान किया जाएगा। साथ ही हर तीन महीने में चार जोड़ी रबर के दस्ताने और चार जोड़ी कपड़े के दस्ताने, प्रत्येक दो माह में छह जोड़ी मोजे और छह मास्क, हर छह महीने में दो जोड़ी कपड़े के जूते और दो टोपियां दी जाएंगी। कंपोस्ट शेड में काम करने वाले सफाई मित्रों को प्रति वर्ष एक जोड़ी गमबूट भी प्रदान किए जाएंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर