पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस
नई दिल्ली, 21 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर जॉब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने
सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली, 21 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर जॉब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को करने का आदेश दिया।

पश्चिम बंगाल में नौकरी के लिए नकद घोटाले में पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वो पार्थ चटर्जी के खिलाफ ट्रायल में तेजी लाएं। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका खारिज कर चुका था। हाई कोर्ट ने पाया था कि ईडी ने चटर्जी से जुड़े परिसरों से 54.88 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त की है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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