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-तीन साल के कठोर कारावास के साथ ही 10हजार रुपये का किया जुर्माना हमीरपुर, 21 फरवरी (हि.स.)। 28 अक्टूबर 2023 को कचहरी के अंदर एडीजे (एफटीसी) के ऊपर हमला करने वाले वकील को शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) प्रदीप कुमार जयंत की अदालत ने दोषी मानते हुए तीन साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। बता दें कि इस मामले में वकील के ऊपर जानलेवा हमले की धारा 307 और धोखाधड़ी की धारा 417 आईपीसी के तहत एफआईआर हुई थी। मगर दोनों धाराओं में वकील को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया।
नगर के गौरा देवी मोहल्ला निवासी रामदास सविता ने 28 अक्टूबर 2023 की दोपहर कचहरी परिसर के अंदर कार में सवार एडीजे (एफटीसी) सुदेश कुमार के ऊपर हमला किया था। एडीजे की तहरीर पर पुलिस ने उसी दिन वकील के विरुद्ध कोतवाली में आईपीसी की धारा 341, 307, 504, 506, 353, 332, 189, 417 के तहत एफआईआर लिखी गई थी। घटना वाले दिन शाम को आरोपी वकील को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वकील जेल में ही निरुद्ध है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) की अदालत ने इस प्रकरण में आरोपी वकील रामदास सविता को लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने व आपराधिक धमकी देने का आरोप साबित होने पर तीन साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। धारा 307 और 417 आईपीसी में अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा