कोर्ट ने चुनावी रंजिश में पंचायत मित्र की हुई हत्या मामले में चार को दोषी पाया
हमीरपुर, 21 फरवरी (हि.स.)। कोतवाली राठ के कैथा गांव में करीब 13 साल पहले पंचायत मित्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर युवक की हत्या करने के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रदीप कुमार जयंत की अदालत ने शुक्रवार को चार लोगों को दोषी पाया। सजा की सुन
पंचायत मित्र के चुनाव की रंजिश में हुई हत्या मामले में चार को दोषी पाया


हमीरपुर, 21 फरवरी (हि.स.)। कोतवाली राठ के कैथा गांव में करीब 13 साल पहले पंचायत मित्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर युवक की हत्या करने के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रदीप कुमार जयंत की अदालत ने शुक्रवार को चार लोगों को दोषी पाया। सजा की सुनवाई अदालत आगामी 25 फरवरी को करेगी।

एजीडीसी चंद्र प्रकाश गोस्वामी ने शुक्रवार को बताया कि कोतवाली राठ के कैथा गांव में पंचायत मित्र के चुनाव को लेकर दो पक्षों के बीच रंजिश बढ़ गई थी। इसी के चलते 17 फरवरी 2013 को सुबह करीब 10.30 बजे जय सिंह खंगार पुत्र गंगादीन को गांव में ही कैथा रोड़ पर लाल दीवान के बाड़े के पास अभियुक्त अरविंद उसका भाई प्रहलाद पुत्र गोकुल, वीरेंद्र पुत्र बृजभूषण व राज कुमार जोशी पुत्र प्रभुदयाल ने तमंचों से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक जय सिंह के भाई मान सिंह पुत्र गंगादीन खंगार ने कोतवाली राठ में सभी चारों अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। बताया कि शुक्रवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रदीप कुमार जयंत की अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोष सिद्ध पाया। सभी के जमानत पत्र निरस्त कर पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा है। एडीजीसी ने बताया कि अदालत ने अभियुक्तों की सजा पर सुनवाई 25 फरवरी नियत की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा