पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने की मध्य प्रदेश में हूटर के दुरुपयोग के विरूद्ध कार्यवाही की मांग
भोपाल, 21 फ़रवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखकर प्रदेश में हूटर के दुरुपयोग के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा शुक्रव
राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को लिखा पत्र


भोपाल, 21 फ़रवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखकर प्रदेश में हूटर के दुरुपयोग के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है।

पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा शुक्रवार काे लिखे गए इस पत्र में उल्लेख किया है कि मध्यप्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध निजी वाहनों में हूटर का दुरुपयोग करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्हाेंने आराेप लगाते हुए कहा कि सत्ताधारी दल के नेता बिना पात्रता के वाहनों पर हूटर लगाकर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत पुलिस की गाड़ियों, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के ही हूटर का इस्तेमाल किये जाने का नियम है। इन वाहनों के अतिरिक्त अन्य किसी भी वाहन का हूटर लगाना प्रतिबंधित है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में एक व्यापक अभियान चलाकर हूटर लगी गाड़ियों के चालान बनाए जाने चाहिए। प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट का पालन कराना पुलिस का कर्तव्य है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है, तो वह व्यक्तिगत तौर पर म.प्र. हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर प्रदेश में नासूर बन रही हूटर संस्कृति का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पुलिस बिना किसी दबाव के कार्रवाई करते हुए प्रदेश को हूटरों के चलन से मुक्ति दिलाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे