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भोपाल, 21 फरवरी (हि.स.)। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा से प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के बाद आयकर विभाग के अधिकारी भी केंद्रीय जेल में पूछताछ कर सकेंगे। भोपाल जिला कोर्ट ने शुक्रवार को इसकी अनुमति दे दी है।
दरअसल, आयकर विभाग के आवेदन पर गुरुवार को न्यायाधीश आरपी मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा था कि सौरभ शर्मा से पूछताछ करने कौन-कौन जाएगा? इसके बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने बगैर लिस्ट के ही मंजूरी दे दी।
गौरतलब है कि सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल 14 दिन की रिमांड पर दूसरी बार जेल भेजे गए हैं, जिसकी अवधि 3 मार्च को खत्म होने वाली है। मेंडोरी के जंगल में 19 और 20 दिसंबर की रात इनोवा कार में 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपये कैश आयकर विभाग की टीम ने जब्त किए थे। आयकर विभाग के अफसरों ने इनोवा कार के मालिक चेतन सिंह गौर से पूछताछ की थी। उसने पूछताछ में बताया था कि कार उसके नाम से है, लेकिन उसका उपयोग सौरभ शर्मा करता है। इसके साथ ही चेतन ने कई अन्य जानकारियां भी दी हैं। इसके बाद से आयकर विभाग के अफसरों को सौरभ से पूछताछ का इंतजार है।
आयकर विभाग के वकील इकराम खान ने बताया कि कोर्ट ने जेल मैन्युअल के आधार पर विभाग के अफसरों को पूछताछ की इजाजत दी है। इसके लिए कोई समय तय नहीं किया गया है। यह पूछताछ सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल तीनों से ही की जा सकेगी। केंद्रीय जेल के अधीक्षक को इसके लिए कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूछताछ के लिए इंतजाम करेंगे।
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से वकील हर्षवर्धन टोपरे ग्वालियर से वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े थे। वहीं भोपाल में भी वकील इकराम खान और जांच अधिकारी पायल प्रकाश उपस्थित हुए और कोर्ट को जानकारी दी।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर