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नैनीताल, 20 फ़रवरी (हि.स.)। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के काठगोदाम से दमुवाडूंगा तक नहर पर हुए अतिक्रमण के मामले में सुनवाई करते हुए 24 फरवरी को जिलाधिकारी नैनीताल को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार मामले के अनुसार सम्बंधित क्षेत्र के लोगों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि स्थानीय लोगों के द्वारा प्राकृतिक नालों पर अतिक्रमण कर मकान व दुकानें बना दी गई हैं। याचिका में कहा कि हल्द्वानी के काठगोदाम से लेकर दमुवाडूंगा तक प्राकृतिक नालों पर अतिक्रमण किया गया है। नाले में किए गए अतिक्रमण के चलते वर्षांत के दौरान आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही सड़कों पर जलभराव की समस्या से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नालों में किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए ताकि वर्षाकाल के दौरान आसपास रहने वाले लोगों को सडकों में जलभराव व बाढ़ जैसी समस्या का सामना न करना पड़े।.................
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हिन्दुस्थान समाचार / लता