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फिरोजाबाद, 20 फ़रवरी (हि.स.)। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या द्वितीय सर्वेश कुमार पाण्डेय ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले के दोषी को सात वर्ष आठ माह के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला थाना दक्षिण क्षेत्र का है। तत्कालीन थानाध्यक्ष देवेन्द्र शंकर पाण्डेय ने 5 जुलाई 2017 को पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे तभी सूचना मिली कि संजय मित्तल अपहरण कांड का इनामी बदमाश जे0पी0 उर्फ जितेन्द्र गौतम पुत्र रघुवीर प्रसाद निवासी लौधामई थाना मिरहची जिला एटा हाल काशीराम आवास कालोनी थाना टूण्डला नाजयज असलहा के साथ फैक्टरी एरिया के आसपास घूम रहा है जो अपहरण कांड के संजय मित्तल की हत्या करने की फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने फायर कर दिया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जिससे एक पौनिया व कारतूस बरामद हुए।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया।
मुकदमा सेशन सुपुर्द होकर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या द्वितीय सर्वेश कुमार पाण्डेय की न्यायालय में चला। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने बताया कि न्यायालय में तमाम गवाहों ने गवाही दी।
न्यायाधीश सर्वेश कुमार पाण्डेय ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्यन करने के बाद जितेन्द्र उर्फ जे0पी0 को सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़