हाईकोर्ट ने यूएनएलएफ प्रमुख की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया
नई दिल्ली, 20 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन यूनाईटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के स्वयंभू आर्मी चीफ थोकचोम श्यामजय सिंह समेत तीन आरोपितों की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने कहा कि एनआईए ग
हाईकोर्ट ने यूएनएलएफ प्रमुख की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया


नई दिल्ली, 20 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन यूनाईटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के स्वयंभू आर्मी चीफ थोकचोम श्यामजय सिंह समेत तीन आरोपितों की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने कहा कि एनआईए गिरफ्तारी का कारण बताने में असफल रहा इसलिए गिरफ्तारी को अवैध करार दिया जाता है।

हाईकोर्ट ने कहा क एनआईए ने थोकचोम श्यामजय सिंह समेत तीनो आरोपियों को गिरफ्तार करते समय या गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी की लिखित वजह बताने में नाकाम रहा। यहां तक की एनआईए ने आरेस्ट मेमो और हिरासत की मांग करने वाली याचिकाओं में भी गिरफ्तारी की वजह नहीं बता सका।

याचिकाकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें गिरफ्तार करते समय अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 50 और 43बी के प्रावधानों का उल्लंघन किया। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी अवैध है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी संविधान की धारा 22(1) का उल्लंघन है।

एनआईए ने थोकचोम श्यामजय सिंह और उसके सहयोगियों लैमायुम आनंद शर्मा और सलाम इबोम्चा मैती को 13 मार्च 2024 में गिरफ्तार किया था। एनआईए ने दोनों को मणिपुर में आतंकी हमलों को अंजाम देने और विदेशी आतंकी संगठनों की मदद से सामुदायिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश के मामले में गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के मुताबिक यूएनएलएफ एक प्रतिबंधित संगठन है जिसे यूएपीए की पहली अनुसूची में 14 नंबर में दर्ज किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय