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फिरोजाबाद, 20 फरवरी (हि.स.)। न्यायालय ने वृहस्पतिवार को दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।थाना जसराना क्षेत्र अन्तर्गत 12 अप्रैल 2019 को एक महिला खेत में शौच कर रही थी तभी उसे अकेला देखकर हंसा पुत्र मुहम्मद आंसू निवासी खेरिया जसराना ने पकड़ लिया और गलत काम करने का प्रयास किया। चीख पुकार करने पर हंसा ने मारपीट की। गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया और थाने ले गए।पीड़िता के पति ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद हंसा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम अतुल चौधरी की अदालत में चला।अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी मनोज शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए।गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने हंसा को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उसे पर 6000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़