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भोपाल, 16 फरवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) की राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 आज (रविवार को) प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर प्रातः 10 बजे से 12 बजे एवं दोपहर 02.15 से 04.15 तक दो सत्रों में आयोजित होगी। सभी परीक्षा केन्द्रों के लिए आयोग द्वारा प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिनके द्वारा परीक्षा की गोपनीयता, सूचिता एवं पारदर्शिता पर सतत् निगरानी रखी जाएगी।
परीक्षा केंद्रों की सतत मॉनिटरिंग के लिए निरीक्षण दलों का गठित किया गया है। यह दल परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों का निरंतर भ्रमण कर निरीक्षण करेंगे। डिप्टी कलेक्टर सुधीर कुशवाह ने बताया कि प्रथम पाली में प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक परीक्षा होगी। जिसमें परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र पर 09:30 बजे तक उपस्थित होना आवश्यक है। इसी प्रकार द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 02:15 से 04:15 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति का समय 01:45 निर्धारित किया गया है।
यह परीक्षा 18 विभागों के 158 प्रशासनिक पदों पर भर्ती के लिए हो रही है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोग को एक लाख 18 हजार आवेदन मिले। इनके लिए 52 जिलों में 342 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए आयोग ने इस बार रिटायर्ड पुलिस व प्रशासनिक अफसरों को ऑब्जर्वर बनाया है। परीक्षा में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न करने वालों पर सीधे एफआईआर कराई जाएगी।
राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में परीक्षार्थियों के लिए अपने कपड़ों, कफलींक, चश्मा, जूते-मोजे, हाथ के बैंड/हाथ में बंधे बंधन इत्यादि में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग वर्जित रहेगा। परीक्षा में किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग को रोकने के लिए परीक्षा-कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सेण्डल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढँककर परीक्षा-कक्ष में प्रवेश करना वर्जित रहेगा। परीक्षा में पेंसिल, रबर (इरेजर), केल्क्युलेटर, लॉग टेबल, ज्यामितिक कम्पास, वहाइटनर एवं एसेसरीज़ जैसेः- बालों को बांधने का क्लचर/बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले मैटेलिक/चमड़े के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स/वॉलेट, टोपी, ताबीज वर्जित है। हिजाब, पगड़ी, पल्ला, धागे का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर