Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
गोपेश्वर, 31 जनवरी (हि.स.)। उतराखण्ड राज्य में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। इससे राज्य में प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। विवाह, विवाह विच्छेद या लिविंग रिलेशन का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण कराया जा सकता है। समान नागरिक संहिता के तहत पंजीकरण के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें लॉगिन कर स्वयं भी पंजीकरण किया जा सकता है।
जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने बताया कि यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण के लिए तहसील स्तर पर एसडीएम को रजिस्ट्रार और नगर क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को सब रजिस्ट्रार नामित किया गया है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की अपील उप जिलाधिकारी कार्यालय मे की जा सकती है। उन्होंने बताया कि 26 मार्च, 2010 के बाद सभी को विवाह, विवाह विच्छेद तथा लिविंग रिलेशन का समान नागरिक संहिता लागू होने के छह माह के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / जगदीश पोखरियाल