03 कट्टर अपराधियों पर पीएसए के तहत मामला दर्ज
कठुआ 31 जनवरी (हि.स.)। एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना की समग्र निगरानी में जम्मू-कश्मीर पुलिस कठुआ ने 03 कट्टर अपराधियों/ओवर ग्रोउंड वर्कर को पकड़ा, जिनके खिलाफ पुलिस स्टेशन बिलावर में कई एफआईआर दर्ज की गईं और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 (पीएसए) के तहत
Case registered against 03 hardened criminals under PSA


कठुआ 31 जनवरी (हि.स.)। एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना की समग्र निगरानी में जम्मू-कश्मीर पुलिस कठुआ ने 03 कट्टर अपराधियों/ओवर ग्रोउंड वर्कर को पकड़ा, जिनके खिलाफ पुलिस स्टेशन बिलावर में कई एफआईआर दर्ज की गईं और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया।

जनकारी के अनुसार पुलिस स्टेशन बिलावर और पुलिस पोस्ट रामकोट की एक पुलिस टीम ने तीन हार्डकोर अपराधियों को पकड़ा, जिनकी पहचान मोहम्मद रफीक पुत्र कालू खान निवासी घर मालती, रविंदर कुमार शानू पुत्र सुदेश कुमार निवासी डडवाड़ा और अमरीक चंद उर्फ अमरकू पुत्र कालू राम निवासी धर्मकोट तहसील बिलावर जिला कठुआ के रूप में हुई हैं। तीनों ओवर ग्रोउंड वर्कर विभिन्न अवैध गतिविधियों में पिछले कुछ वर्षों से शामिल हैं और पुलिस स्टेशन बिलावर में कई मामले दर्ज हैं। जिले के भीतर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ डोजियर तैयार किए गए और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम- 1978 (पीएसए) के तहत उनकी हिरासत के लिए और जिला मजिस्ट्रेट कठुआ को भेजे गए। तदनुसार, जिला मजिस्ट्रेट कठुआ ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 के तहत आरोपी व्यक्ति के खिलाफ हिरासत वारंट जारी किया। तदनुसार, वारंट को आज निष्पादित किया गया है और उनकी अवैध गतिविधियों को कम करने के लिए उन्हें जिला जेल जम्मू राजौरी उधमपुर में दर्ज किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया