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लाइसेंस शुदा हथियार हुआ तो लाइसेंस होगा रद्द, गिरफ्तारी भी होगीहिसार, 22 दिसंबर (हि.स.)। शादी विवाह सहित अन्य समारोह में हर्ष फायरिंग करने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने रविवार को कहा कि आमतौर पर शादी-विवाह, जन्मोत्सव, धार्मिक उत्सव नव वर्ष उत्सव सहित अन्य कार्यक्रमों में कुछ लोगों द्वारा हर्ष फायरिंग की जाती है। इससे जानमाल की हानि के साथ लोगों में भय का माहौल पैदा होता है। उन्होंने कहा है कि हर्ष फायरिंग करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। ऐसे में हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके केस दर्ज किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। अगर हर्ष फायरिंग में लाइसेंसशुदा हथियार इस्तेमाल करने की पुष्टि होती है तो लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। सभी अपनी जिम्मेवारी समझे और इस तरह के अपराध करने से बचें। लाइसेंसी हथियार केवल आपकी सुरक्षा के लिए है न कि इस तरह किसी समारोह में फायरिंग के लिए। किसी भी आयोजन पर हर्ष फायरिंग करना अपराध है। हर्ष फायरिंग के मामले में संबंधित पक्षों को जिम्मेवार ठहराया जाएगा। सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में होने वाले आयोजनों पर निगरानी रखेंगे और हर्ष फायरिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर