सूचना अधिकार के तहत ली नैनीताल की जामा मस्जिद एवं रजा क्लब की वक्फ से संबंधित जानकारियां
नैनीताल, 11 दिसंबर (हि.स.)। नगर के अधिवक्ता नितिन कार्की द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नगर के मल्लीताल स्थित जामा मस्जिद एवं रजा क्लब के बारे में वक्फ से संबंधित जानकारियां ली गयी हैं। इस संबंध में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई
नैनीताल की जामा मस्जिद


नैनीताल, 11 दिसंबर (हि.स.)। नगर के अधिवक्ता नितिन कार्की द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नगर के मल्लीताल स्थित जामा मस्जिद एवं रजा क्लब के बारे में वक्फ से संबंधित जानकारियां ली गयी हैं। इस संबंध में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारियों के अनुसार उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत संपत्तियों की जानकारी लखनऊ कार्यालय में उपलब्ध है।

नैनीताल की जामा मस्जिद वक्फ के अभिलेखों में वक्फ संख्या 32 के तहत संभवतया 15 जून 1938 को और मुस्लिम रजा क्लब वक्फ संख्या 34 में दर्ज है। बताया है कि वक्फ अधिनियम-1995 के तहत इन संपत्तियों के अभिलेखों को पंजीकृत किया गया है।

अलबत्ता जामा मस्जिद का क्षेत्रफल दफा 37 के रजिस्टर में अंकित नहीं है और बताया है कि जामा मस्जिद के वक्फ बोर्ड में सम्मिलित होने से पूर्व यह संपत्ति किसके नाम पर दर्ज थी और जामा मस्जिद के निर्माण के लिए झील विकास प्राधिकरण का नक्शा और अनापत्ति प्रमाण पत्र वक्फ की पत्रावलियों में धारित नहीं हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी