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हरिद्वार, 11 दिसंबर(हि. स.)।एक 12 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ व अश्लील नियत से शारीरिक संपर्क करने के मामले में अपर जिला जज कुसुम शानी ने आरोपित युवक को पांच साल के कारावास व 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 26 जनवरी 2021 को रानीपुर क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बच्ची अपने घर पर अकेली थी। उसी दौरान आरोपित युवक पीड़ित बच्ची के घर में घुस आया था और जबरन उसके साथ अश्लील हरकतें की। थोड़ी देर बाद पीड़ित बच्ची की बड़ी बहन घर पहुंच गई थी। जिसे देखकर आरोपी युवक वहां से चला गया था। पीड़ित बच्ची ने अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने आरोपित सुंदर पुत्र रकम सिंह निवासी विष्णु लोक कॉलोनी रानीपुर के खिलाफ संबधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सुंदर को गिरफ्तार कर संबधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया था।सरकारी पक्ष ने अभियोजन साक्ष्य में सात व बचाव पक्ष ने एक गवाह गवाह पेश किए।
आश्चर्य की बात यह है कि इस मामले में बचाव पक्ष का गवाह बच्ची का पिता बना।उसने आरोपित युवक के पक्ष में गवाही दी।
कोर्ट ने आरोपित को पीड़िता से छेड़छाड़ के मामले में पांच वर्ष का कारावास व 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर युवक को तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला