तमिलनाडु की पूर्व सहायक प्रोफेसर निर्मला देवी यौन संबंधों के मामले में दोषी पाई गई
चेन्नई (तमिलनाडु), 29 अप्रैल (हि.स.)। तमिलनाडु के विरुधुनगर में स्थित एक निजी कॉलेज की पूर्व सहायक प
तमिलनाडु की पूर्व सहायक प्रोफेसर निर्मला देवी यौन संबंधों के मामले में दोषी पाई गई


चेन्नई (तमिलनाडु), 29 अप्रैल (हि.स.)। तमिलनाडु के विरुधुनगर में स्थित एक निजी कॉलेज की पूर्व सहायक प्रोफेसर निर्मला देवी, जो 2018 में मदुरै कामराज विश्वविद्यालय में उच्च अधिकारियों के लिए यौन संबंध बनाने के लिए छात्रों को लुभाने में शामिल मुख्य आरोपी थीं, को 28 अप्रैल, सोमवार को श्रीविल्लिपुथुर में फास्ट ट्रैक महिला अदालत ने दोषी ठहराया है। मामले में शामिल अन्य दो आरोपियों एमकेयू के सहायक प्रोफेसर मुरुगन और शोध छात्र करुपसामी को सबूतों के अभाव में उनके आरोपों से बरी कर दिया गया।

सूत्रों के मुताबिक, निर्मला को अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम सहित पांच धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। सजा के संबंध में दलीलें देने के लिए उसके वकील द्वारा किए गए अनुरोध के बाद, न्यायाधीश टी. भगवती अम्माल ने कहा कि कारावास की सजा सहित सजा का विवरण मंगलवार दोपहर को सुनाया जाएगा।

वर्ष 2018 में, अरुप्पुकोट्टई में देवंगा आर्ट्स कॉलेज से निलंबित सहायक प्रोफेसर निर्मला देवी को कॉलेज के सचिव रामासामी की शिकायत के बाद अप्रैल में अरुप्पुकोट्टई टाउन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिन्होंने आरोप लगाया था कि संस्थान की कुछ लड़कियों को निर्मला ने लाभ के लिए सेक्स की पेशकश करने का लालच दिया था।

हिन्दुस्थान समाचार/डॉ आर.बी. चौधरी/आकाश